ITR Filing Last Date 2025: हर भारतीय के लिए आयकर विभाग के तय समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइल करना महत्वपूर्ण है। टैक्सपेयर्स को टैक्स नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए और आय के सभी स्रोतों की घोषणा करना, योग्य खर्चों में कटौती करना और आयकर विभाग को कर देनदारियों की सूचना देना भी आवश्यक है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टैक्सपेयर्स अंतिम तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर नहीं पाते और वह डेडलाइन से चूक जाते हैं।
ऐसे में उन पर कितना और कैसे जुर्माना लगेगा और उन्हें क्या करना होगा, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे...
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि कब है?
गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, साथ ही विलंब शुल्क और ब्याज भी देना होगा।
लास्ट डेट मिस होने पर क्या करें
समय सीमा चूकने पर धारा 234A के तहत गंभीर दंड और शुल्क लग सकते हैं और धारा 234F के तहत विलंबित दाखिल करने का शुल्क भी देना पड़ सकता है।
1. ब्याज
अगर आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो धारा 234A के तहत बकाया कर राशि पर 1% प्रति माह या महीने के किसी हिस्से की दर से ब्याज देना होगा।
2. लेट फीस
धारा 234F के तहत विलंब शुल्क लिया जाता है। 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय पर 5,000 रुपये और 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा।
3. लॉस एडजस्टेड
अगर आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, घर या आपके किसी व्यवसाय से नुकसान हुआ है, तो आप उसे आगे ले जा सकते हैं और अगले वर्ष अपनी आय के साथ संतुलित कर सकते हैं। यह प्रावधान बाद के वर्षों में आपकी कर देयता को काफी कम कर देता है।
हालाँकि, अगर आप समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आप इन नुकसानों को आगे नहीं ले जा पाएंगे।