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भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन पर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की दो प्रवर्तक कंपनियों पर जुर्माना

By भाषा | Updated: September 13, 2021 19:54 IST

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नयी दिल्ली, 13 सितंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. और इलेक्ट्रोपाट्र्स (इंडिया) प्राइवेट लि. पर जुर्माना लगाया। कंपनियों पर यह जुर्माना वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयरों में किये गये लेन-देन के बारे में गलत खुलासे को लेकर लगाया गया।

दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार इकाइयों ने भेदिया कारोबार निरोधक (पीआईटी) नियमों का उल्लंघन किया। नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

शेयर बाजार बीएसई के पास सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिये उपलब्ध ‘शेयरहोल्डिंग’ आंकड़े के अनुसार दोनों इकाइयां वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की प्रवर्तक हैं।

इस आदेश से पहले, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल-सितंबर 2017 के बीच जांच की थी। उसने पाया कि उन्होंने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयर अंतरण के बारे में गलत खुलासे किये गये।

सौदे को गिरवी के रूप में गये शेयरों के रूप में दिखाया गया जबकि ऐसा नहीं था। यह सौदा बाजार से बाहर आपसी सहमति से किया गया। शेयरों को ‘क्लीयरिंग कॉरपोरेशन’ के शामिल हुए बिना आम सहमति से अंतरित किये गये थे।

भेदिया कारोबार निरोधक नियम के अनुसार कंपनी के प्रवर्तक/निदेशक/नामित व्यक्ति होने के नाते इकाई को एक तिमाही में एक बार या किस्तों में 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन के बारे में दो कारोबारी दिवस के भीतर खुलासा करना होता है।

नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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