'एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस एक सितंबर से होगा लागू'

By भाषा | Updated: August 31, 2019 06:13 IST2019-08-31T06:13:18+5:302019-08-31T06:13:18+5:30

सरकार ने नकदी लेनदेन को हतोत्साहित करने और देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बजट में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने का प्रावधान किया है।

Two percent TDS on cash withdrawal of one crore rupees will be applicable from September 1 says Tax Department | 'एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस एक सितंबर से होगा लागू'

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Highlightsराजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला एक सितंबर से लागू हो जायेगा।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।

राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला एक सितंबर से लागू हो जायेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।

सरकार ने नकदी लेनदेन को हतोत्साहित करने और देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बजट में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने का प्रावधान किया है।

टीडीएस के बारे में पूछे गये सवाल पर सीबीडीटी ने यह जानकारी देते हुये कहा कि यह प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा। इसलिये इससे पहले की गई नकद निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जायेगा।

हालांकि, वित्त विधेयक की धारा 194एन के तहत नकद निकासी की गणना एक अप्रैल 2019 से की जायेगी। इस लिहाज से यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, डाक घर खातों और सहकारी बैंक खातों से एक करोड़ अथवा इससे अधिक नकद निकासी कर चुका है तो इसके बाद होने वाली नकदी निकासी पर दो प्रति टीडीएस कटौती की जायेगी। 

Web Title: Two percent TDS on cash withdrawal of one crore rupees will be applicable from September 1 says Tax Department

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