टीडीसैट ने एयरटेल, वीआईएल जुर्माना मामले में बैंक गारंटी भुनाने पर अगली सुनवाई तक रोक लगायी
By भाषा | Updated: October 12, 2021 16:00 IST2021-10-12T16:00:23+5:302021-10-12T16:00:23+5:30

टीडीसैट ने एयरटेल, वीआईएल जुर्माना मामले में बैंक गारंटी भुनाने पर अगली सुनवाई तक रोक लगायी
नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने मंगलवार को दूरसंचार विभाग से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) के जुर्माने के मामले में बैंक गारंटी भुनाने पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाने को कहा है।
न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की अध्यक्षता वाली दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) की पीठ ने मामले में अगली सुनावई 26 अक्टूबर को तय की है।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, "अगली तारीख तक बैंक गारंटी को भुनाया नहीं जा सकेगा।’’ दूरसंचार विभाग के मुताबिक कंपनियों को 21 अक्टूबर तक जुर्माना भरना होगा।
टीडीसैट ने जुर्माने के नोटिस पर स्थगन नहीं दिया है।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इंटरकनेक्ट प्वाइंट्स के मामले में 3,050 करोड़ रुपये के संचयी जुर्माने के भुगतान की मांग से जुड़े दूरसंचार विभाग के नोटिस को दूरसंचार न्यायाधिकरण में चुनौती दी है।
दूरसंचार विभाग ने पांच साल पहले क्षेत्र के नियामक ट्राई द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर वोडाफोन आइडिया पर 2,000 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। दोनों कंपनियों पर जुर्माना रिलायंस जियो को पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट (पीओआई) ना देकर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया था।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए पीओआई की जरूरत होती है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।