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तकनीकी खामियों के लिये शेयर बाजार, ढांचागत सुविधा देने वालों पर होगा जुर्माना: सेबी

By भाषा | Updated: July 5, 2021 23:39 IST

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नयी दिल्ली, पांच जुलाई पूंजी बाजारों में तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने और उनके रखरखाव में खामियों के लिये शेयर बाजार और बाजार की अन्य ढांचागत सुविधाओं को देखने वाले संस्थानों के साथ साथ उनके शीर्ष अधिकारी जुर्माने के हकदार होंगे। सेबी ने ठोस अनुपालन प्रणाली को रखते हुये इस तरह के नियम बनाये हैं।

पूंजी बाजार नियामक ने शेयर बाजारों में आनलाइन प्रणाली को चलाने वाले बाजार ढांचागत सुविधा संस्थानों के लिये विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करते हुये यह कहा है। ये मानक देश के सबसे बड़े बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब चार घंटे तक तकनीकी गडबड़ी के वजह से कारोबार रुकने की घटना होने के पांच महीने से भी कम समय में लाये गये हैं।

सेबी के सोमवार को जारी एक सकुर्लर में कहा गया है कि बाजार ढांचागत सुविधा संस्थानों में --शेयर बाजार, क्लियरिंग कार्पोरेशन और डिपाजिटरी में यदि पूर्व घोषित समय से हटकर कारोबार में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो समूचे तंत्र के लिये यह‘‘वित्तीय रूप से दंडात्मक’’ कार्रवाई का सबब होगा।

इस ढांचे के तहत बाजार को ढांचागत समर्थन देने वाले संस्थानों (एमआईआई) को मानक परिचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर प्रत्येक कार्य दिवस के लिये एक लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं इस प्रकार के एमआईआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रौद्योगकी अधिकारी (सीटीओ) को अपने सालाना वेतन का 10 प्रतिशत तक जुर्माना देना होगा।

जुर्माना सेबी की एमआईआई में तकनीकी गडबड़ियों के बारे में घोषणा और उनको ठीक करने के संबंध में उल्लिखित विभिन्न समयसीमा के अनुरूप होगा।

इसके साथ ही एमआईआई तकनीकी गड़बड़ी के बारे में मूल कारण के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने में देरी होने पर भी एमआईआई पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

सेबी का कहना है कति उसकी इस पहल से एमआईआई अपनी प्रणाली को लेकर लगातार सतर्क रहेंगे और उसकी क्षमता और प्रदर्शन पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी की संभावनाओं को रोकने के लिये अपनी नेटवर्क प्रणाली को अद्यतन करते रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर वह जल्द से जल्द परिचालन को शुरू कर सकेंगे।

कई बार ऐसे मौके आये हैं जब नेटवर्क प्रणाली में व्यावधान आने से कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इस साल 24 फरवरी को इसी प्रकार की तकनकी गड़बड़ी के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब बचार घंटे तक कारोबार नहीं हो पाया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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