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एसबीआई ग्राहक ध्यान दें, 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका, लागू होगा यह नियम, जानिए सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 31, 2020 15:49 IST

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नए साल में कई परिवर्तन देखने को मिलेगा. 1 जनवरी से बैंकिंग सिस्टम में चेक के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी.

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ठळक मुद्देप्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी.एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है. चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रास-चेक किया जाएगा.

नई दिल्लीः देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है.

एसबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू करने वाला है. ये 50 हजार रुपए से अधिक चेक पेमेंट के नियमों पर लागू होगा. पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा. इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी.

चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है. इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रास-चेक किया जाएगा. अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शाखा को इसकी जानकरी दी जाएगी.

ये अहम बदलाव होंंगे

1. बैंक 50,000 रु पए और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा. बैंक पांच लाख रु पए और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं.

2. नए सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप्प, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दे सकता है. चेक का भुगातन से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी.

3. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) पॉजिटिव पे सिस्टम को विकिसत कर इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा

4. केवल वे चेक जो नए नियम के तहत आएंगे वे सीटीएस ग्रिड विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे। सभी बैंकों को चेक क्लियर या संग्रह में नए नियम को लागू करना होगा।

टॅग्स :स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(एसबीआई)भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)मुंबईइकॉनोमीनरेंद्र मोदीनिर्मला सीतारमण
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