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विशेष अदालत ने रियल्टी कंपनी के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक को 30 जनवरी तक ईडी की हिरासत भेजा

By भाषा | Updated: January 28, 2021 22:13 IST

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नयी दिल्ली, 28 जनवरी एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को मुंबई की कंपनी ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) को मनी लांड्रिंग (धनशोधन) मामले में 30 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है।

यह मामला यस बैंक में ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है।

कंपनी के चेयरमैन कमल किशोर गुप्ता तथा प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा को बुधवार को मुंबई में धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोनों को बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति ए ए नंदगांवकर की अध्यक्षता वाली विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर देने की अपील की। ईडी की अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने गुप्ता और वर्मा को 30 जनवरी तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने 25 जनवरी को समूह और उसके प्रवर्तकों से जुड़े कम से कम 10 परिसरों में छापेमारी की थी। यह छापेमारी स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के तहत मिली विभिन्न अनुमतियों का दुरुपयोग करने और कथित रूप से यस बैंक के 450 करोड़ रुपये के ऋण को इधर-उधर करने के लिए की गई थी।

कंपनी ने उस समय ईडी की कार्रवाई को एक ‘नियमित पूछताछ’ करार दिया था और कहा था कि यह मामला उसके खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में दायर कुछ याचिकाओं से संबंधित है। कंपनी ने कहा था कि उसके कोई भी पैसा इधर-उधर नहीं किया है और सारा कामकाज कानूनी नियमों और नियमनों के तहत किया है।

समूह ने कहा था कि कुछ लोगों ने याचिका में उसके खिलाफ यस बैंक के कोष को इधर-उधर करने के आरोप लगाए हैं, जो गलत हैं।

यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर (63) और घोटाले में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) के प्रवर्तक कपिल वधावन और धीरज वधावन को ईडी ने पिछले साल साल गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में हैं।

कपूर को बुधवार को मुंबई में एक नए मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में विशेष अदालत ने कपूर को 30 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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