सेबी ने संबंधित पक्ष लेनदेन को लेकर वेदांता को चेताया

By भाषा | Updated: October 30, 2021 14:42 IST2021-10-30T14:42:15+5:302021-10-30T14:42:15+5:30

SEBI warns Vedanta about related party transactions | सेबी ने संबंधित पक्ष लेनदेन को लेकर वेदांता को चेताया

सेबी ने संबंधित पक्ष लेनदेन को लेकर वेदांता को चेताया

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड को ऑडिट कमेटी की पूर्व-मंजूरी के बिना 1,407 करोड़ रुपये के संबंधित पक्ष लेनदेन के क्रियान्वयन को लेकर चेतावनी जारी की है।

वेदांता ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में सेबी की ओर से दिए गए चेतावनी पत्र की जानकारी दी है। पत्र ने कहा गया है कि यदि कंपनी ने भविष्य में भी इसे दोहराया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

खनन समूह के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित पक्ष के लेनदेन को उजागर किया था।

लेनदेन की प्रकृति का खुलासा किए बिना कंपनी ने कहा कि इसे कारोबार के सामान्य नियमों के तहत किया गया था।

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Web Title: SEBI warns Vedanta about related party transactions

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