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सेबी दबाव वाली संपत्ति में निवेश के लिये विशेष परिस्थिति कोष पेश करेगा

By भाषा | Updated: December 28, 2021 18:55 IST

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मुंबई, 28 दिसंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि दबाव वाली संपत्ति में निवेश करने को लेकर विशेष परिस्थिति कोष (एसएसएफ) की व्यवस्था बनायी जाएगी। यह कोष केवल दबाव वाली संपत्ति में ही निवेश करेगा। इसमें कम-से-कम 100 करोड़ रुपये की पूंजी होगी।

सेबी के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैंकों में दबाव वाली संपत्ति के मुद्दे के समाधान को लेकर जारी प्रयासों के बीच यह कदम महत्वपूर्ण है।

विशेष परिस्थिति कोष को वैकल्पिक निवेश कोष श्रेणी एक के तहत उप-श्रेणी के रूप में पेश किया जाएगा।

सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एसएएफ केवल दबाव वाली संपत्तियों में निवेश करेगा। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत अधिग्रहण के लिये फंसे कर्ज या दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता के तहत मंजूरी समाधान योजना शामिल है।

इस प्रकार का कोष संपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों, दबाव वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों और किसी भी अन्य संपत्ति/ प्रतिभूति में निवेश कर सकता है, जिसके बारे में बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करता है।

सेबी इस संदर्भ में वैकल्पिक निवेश कोष नियमन में संशोधन करेगा।

नियामक के अनुसार, ऐसे कोष को वैकल्पिक निवेश कोष के निवेश वाली कंपनी में निवेश मानदंड से छूट दी जाएगी। साथ ही ऐसी कंपनियों की गैर-सूचीबद्ध या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में भी निवेश को लेकर कोई सीमा नहीं होगी।

निवेशक न्यूनतम निवेश 10 करोड़ रुपये और मान्यता प्राप्त निवेशक पांच करोड़ रुपये निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम कोष 100 करोड़ रुपये होगा।

इसके अलावा, सेबी निदेशक मंडल ने कारोबारी सदस्यों (टीएम), सेल्फ-क्लियरिंग मेंबर्स (एससीएम), क्लियरिंग मेंबर्स (सीएम) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) आदि के लिए संशोधित नेटवर्थ आवश्यकता को लेकर नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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