सेबी ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही का निपटान किया

By भाषा | Updated: September 25, 2021 00:00 IST2021-09-25T00:00:17+5:302021-09-25T00:00:17+5:30

SEBI settles proceedings against Kotak Mahindra Bank | सेबी ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही का निपटान किया

सेबी ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही का निपटान किया

नयी दिल्ली, 24 सितंबर बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सातवाहन इस्पात लिमिटेड के शेयर में निवेश सीमा के उल्लंघन से संबंधित मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही का निपटान कर दिया।

हालांकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इसी मामले में दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ...हेसिका ग्रोथ फंड और प्लुटुस टेरा इंडिया फंड... पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी ने इस संदर्भ में दो अलग-अलग आदेश जारी किये।

मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्यवाही मनोनीत डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीडीपी) के रूप में की गयी थी।

सेबी ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक लि. के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। इसीलिए उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

शेयर में एफपीआई की संयुक्त हिस्सेदारी 10 प्रतिशत को पार कर गयी थी। यह 28 जुलाई, 2014 से 11 जून, 2019 के बीच एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) नियमों के अनुरूप नहीं था।

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Web Title: SEBI settles proceedings against Kotak Mahindra Bank

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