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सेबी ने प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति को लेकर नियम सख्त करने का प्रस्ताव किया

By भाषा | Updated: January 27, 2021 22:22 IST

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नयी दिल्ली, 27 जनवरी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को प्रस्ताव किया कि सूचीबद्ध कंपनी के शेयरधारकों द्वारा किसी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में खारिज किए जाने के बाद उसकी पुन: नियुक्ति कंपनी द्वारा विभिन्न शर्तों को पूरा किए जाने के बाद ही हो सकती है। इसमें कंपनी द्वारा पुन:नियुक्ति के लिए उचित वजह बताना भी जरूरी है।

नियामक ने इस बारे में नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि यदि कंपनी के शेयरधारक किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी को फिर खारिज कर देते हैं, तो संबंधित व्यक्ति की निदेशक पर नियुक्ति या दो साल तक निदेशक के रूप में पद पर बने रहने को लेकर विचार नहीं किया जा सकता।

ये प्रस्ताव सेबी द्वारा निकाले गए परिचर्चा पत्र का हिस्सा हैं।

सेबी ने परामर्श पत्र में कहा है, ‘‘प्रस्ताव के तहत यदि किसी व्यक्ति की प्रबंध निदेशक या पूर्णाकालिक निदेशक पद पर नियुक्ति या पुन: नियुक्ति को सूचीबद्ध कंपनी के शेयरधारकों द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की उसी पद पर नियुक्ति तभी हो सकती है जबकि कंपनी कुछ शर्तों को पूरा करे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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