सेबी ने राणा कपूर के बैंक, डीमैट खातों, म्यूचुअल फंड फोलियो से रोक हटाने का आदेश दिया
By भाषा | Published: August 25, 2021 07:07 PM2021-08-25T19:07:21+5:302021-08-25T19:07:21+5:30
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के बैंक खातों के साथ शेयर और म्यूचुअल फंड पर लगी ‘रोक’ हटाने का निर्देश दिया है। कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मार्च, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। नियामक ने मार्च में एक करोड़ रुपये की वसूली के लिए कपूर के बैंक खातों, शेयर और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क कर दिया था। कपूर जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहे थे जिसके बाद यह कदम उठाया गया था। सेबी ने सितंबर, 2020 में मॉर्गन क्रेडिट के लेनदेन पर खुलासा नहीं करने को लेकर कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। मॉर्गन क्रेडिट यस बैंक की गैरसूचीबद्ध प्रवर्तक इकाई है। उच्चतम न्यायालय ने दो अगस्त को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के उस आदेश पर रोक लगा दी थी कि जिसमें कपूर पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने को उचित ठहराया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि यह स्थगन कपूर द्वारा 50 लाख रुपये के भुगतान पर निर्भर करेगा। कपूर ने उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद यह राशि जमा करा दी है। उसके बाद सेबी ने बुधवार को देश के सभी बैंकों तथा डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल को कपूर के बैंक खातों-लॉकर, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो से रोक हटाने को कहा है।
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