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सेबी ने एनएसई को-लोकेशन मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर कारोबारी सदस्य पर जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: September 29, 2021 21:04 IST

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नयी दिल्ली, 29 सितंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की ‘को-लोकेशन’ सुविधा के संदर्भ में नियमों के उल्लंघन को लेकर मास्टर कैपिटल सर्विसेज लि. पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

‘को-लोकेशन’ सुविधा के तहत सदस्यों को शुल्क देकर एनएसई परिसर में अपना सर्वर लगाने की अनुमति मिलती है।

अपने आदेश में सेबी ने कहा कि ब्रोकर एनएसई के ई-मेल के बावजूद 2013 और 2014 में (सात अप्रैल, 2014 तक) वायदा एवं विकल्प खंड में कुल 317 कारोबारी दिवस में 256 दिन या 81 प्रतिशत सेकेंडरी सर्वर कनेक्शन से जुड़ा।

आदेश के अनुसार अत: मास्टर कैपिटल सर्विसेज लि. (एमसीएसएल) ने एनएसई के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन किया।

एनएसई की ‘को-लोकेशन’ टीम ने दिसंबर, 2011 में ई-मेल भेजकर कहा था कि जबतक एक्सचेंज की अनुमति नहीं हो, सदस्यों को ‘सेकेंडरी सर्वर’ से जुड़ने की अनुमति नहीं है।

सेबी के अनुसार सदस्यों को कनेक्शन की समस्या या प्राथमिक सर्वर से जुड़ पाने में असमर्थन होने की स्थिति में एसएसई ‘सेकेंडरी सर्वर’ उपलब्ध कराता है। अत: यह कोई सामान्य बात नहीं है कि ब्रोकर बार-बार ‘सेकेंडरी सर्वर’ से बिना किसी वाजिब कारण से जुड़ा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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