सेबी ने शेयरों के अधिग्रहण पर प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को समाप्त किया

By भाषा | Updated: August 6, 2021 18:56 IST2021-08-06T18:56:50+5:302021-08-06T18:56:50+5:30

SEBI does away with certain disclosure requirements for promoters on acquisition of shares | सेबी ने शेयरों के अधिग्रहण पर प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को समाप्त किया

सेबी ने शेयरों के अधिग्रहण पर प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को समाप्त किया

नयी दिल्ली, छह अगस्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों का अधिग्रहण करने वालों और प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा नियामक ने नियमों में भी संशोधन किया है जिससे कॉरपोरेट बांड बाजार को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।

सेबी के निदेशक मंडल की शुक्रवार को यहां हुई बैठक में प्रणाली आधारित खुलासे (एसडीडी) के क्रियान्यन के मद्देनजर अधिग्रहण नियमनों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

बोर्ड की बैठक के बाद जारी बयान में नियामक ने कहा, ‘‘अधिग्रहणकर्ता/प्रवर्तकों आदि के लिए कुछ खुलासा प्रतिबद्धताओं को एक अप्रैल, 2022 से समाप्त किया जा रहा है। यह पांच प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण और उसके बाद दो प्रतिशत के किसी बदलाव और वार्षिक शेयरधारिता खुलासे के संदर्भ में लागू होगा।’’

सेबी ने कहा कि यह छूट एसडीडी के क्रियान्वयन की वजह से दी जा रही है।

एसडीडी के तहत शेयर बाजारों द्वारा डिपॉजिटरी द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं।

इसके अलावा नियामक सूचीबद्धता प्रतिबद्धता तथा खुलासा जरूरत से संबंधित नियमनों में भी संशोधन करेगा।

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Web Title: SEBI does away with certain disclosure requirements for promoters on acquisition of shares

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