सेबी ने रीट, इनविट में असहमत यूनिटधारकों के लिए बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया

By भाषा | Updated: October 5, 2021 22:15 IST2021-10-05T22:15:10+5:302021-10-05T22:15:10+5:30

SEBI changes exit rules for unitholders who disagree with REIT, InvIT | सेबी ने रीट, इनविट में असहमत यूनिटधारकों के लिए बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया

सेबी ने रीट, इनविट में असहमत यूनिटधारकों के लिए बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया

नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने रीट और इनविट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव अधिग्रहण और प्रायोजकों में बदलाव समेत विभिन्न परिस्थितियों में यूनिधारकों की असहमति की स्थिति में बाहर निकलने के विकल्प से संबंधित हैं।

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) निवेश के नये साधन हैं।

असहमति जताने वाले यूनिटधारकों के लिये बाहर निकलने का विकल्प अधिग्रहण, प्रायोजक के स्तर पर बदलाव, प्रायोजक को शामिल करने या प्रायोजक के नियंत्रण में बदलाव आदि स्थिति में उपलब्ध होगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने दो अलग-अलग परिपत्रों में कहा कि ऐसे मामलों में बाहर होने के विकल्प का मूल्य अधिक होगा। यह वृद्धि पहले नोटिस की तारीख और दूसरे नोटिस की तारीख के बीच की अवधि के लिये 10 प्रतिशत सालाना की दर से तय होगी।

उल्लेखनीय है कि सेबी ने जुलाई, 2020 में असहमति जताने वाले यूनिटधारकों के लिये बाहर निकलने की व्यवस्था पेश की थी।

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Web Title: SEBI changes exit rules for unitholders who disagree with REIT, InvIT

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