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सेबी ने एनएसईएल के दो ब्रोकर का पंजीकरण प्रमाणन रद्द किया

By भाषा | Updated: September 27, 2021 19:08 IST

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नयी दिल्ली, 27 सितंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो ब्रोकर ... जोन्ड्रे कमोडिटीज लि. और प्रज्ञा कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लि. का पंजीकरण प्रमाणन रद्द कर दिया। नियामक ने यह कदम इन ब्रोकरों के ‘उपयुक्त’ मानदंड पर खरा नहीं उतरने को लेकर उठाया है।

इन ब्रोकर ने अपने ग्राहकों को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) में अवैध अनुबंधों में कारोबार की अनुमति दी थी।

ये ब्रोकर एनएसईएल के सदस्य है। इन्होंने एनएसईल के मंच पर ‘जोड़े वाले अनुबंध’ की सुविधा प्रदान की थी। इसके तहत एक ही जिंस के लिये दो अलग अलग अनुबंध के तहत खरीद और बिक्री के सौदे किये जा सकते हैं। इसमें निवेशक अल्पावधि निपटान का अनुबंध खरीदकर एक दीर्घकालिक निपटान अनुबंध में बेच सकता है। ऐसा सौदा अनुबंध इसके उलट भी हो सकतस है।

एनएसईएल ने सितंबर, 2009 में ‘युगल अनुबंधों’ की अवधारणा पेश की थी।

इस तरह अनुबंध ‘बिना किसी जांच के अवैध’ थे और एनएसईएल ऐसे युगल अनुबंधों के नाम पर निश्चित रिटर्न के वित्तीय लेनदेन को सुनिश्चित कर रहा था। जोन्ड्रे और प्रज्ञा कमोडिटीज एनएसईएल के सदस्य थे और उन्होंने उसके मंच पर युगल अनुबंधों में भागीदारी की। सेबी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की और इन ब्रोकरों के उपयुक्त मानदंड का पता लगाने को अधिकृत प्राधिकरण की नियुक्ति की। प्राधिकरण ने अपने निष्कर्ष में कहा कि ये ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर नियमन के तहत पंजीकरण के ‘उपयुक्त’ नहीं हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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