सेबी ने जुर्माने की राशि वसूलने के लिये 19 इकाइयों के बैंक, डीमैट खाते कुर्क किये

By भाषा | Updated: December 22, 2020 21:02 IST2020-12-22T21:02:58+5:302020-12-22T21:02:58+5:30

SEBI attached 19 units of bank, demat account to recover penalty amount | सेबी ने जुर्माने की राशि वसूलने के लिये 19 इकाइयों के बैंक, डीमैट खाते कुर्क किये

सेबी ने जुर्माने की राशि वसूलने के लिये 19 इकाइयों के बैंक, डीमैट खाते कुर्क किये

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने विभिन्न कंपनियों से जुर्माने की 1.2 करोड़ रुपये की राशि वसूलने के लिये 19 इकाइयों के बैंक खाते, शेयर और उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग को कुर्क करने का आदेश दिया है।

कंपनियों इकाइयों से यह राशि वसूली की कार्रवाई तब शुरू की गई जब वह जुर्माना चुकाने में असफल रहीं। प्रतिभूति बाजार के नियमों का उल्लंघन करने पर उनपर यह जुर्माना लगाया गया था।

पूंजी बाजार नियामक ने मार्च 2012 से लेकर जून 2020 के बीच यह जुर्माना लगाया था।

जुर्माने की वसूली के लिये सेबी ने सोमवार को 18 अलग अलग कुर्की नोटिस जारी किये। सेबी ने बैंकों, डिपाजिटरी परिचालकों से संबंधित इकाइयों के खातों से लेनदेन बंद करने को कहा। हालांकि, उन्हें रिण देने की अनुमति होगी।

जिन डिफाल्टर के खिलाफ सेबी ने कदम उठाया है उनमें -- विनोदकुमार छोटामल जैन, शिल्पा जैन, बेणु मिमानी, पवन सोमानी, परिणय सोमानी, कमल वेद, सुष्मिता पाठक, तपन कुमार डे, प्रदीप बसु, कुसुम देवी बेद, अमरेश पाठक और समरेश पाठक-- शामिल हैं।

इसके साथ ही कुर्की के लिये -- शैलेश मूलराज, अमित सहगल, बिजय कुमार चौरसिया, अमर इंफ्राप्राजैक्ट्स, आनंदमय इंफ्राप्रोजैक्ट्स, बिहार एग्रो प्रोजैक्ट्स और श्रीधर फाइनेंसियल सविर्सिज-- के खिलाफ निर्देश दिये गये।

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Web Title: SEBI attached 19 units of bank, demat account to recover penalty amount

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