सेबी ने डिबेंचर न्यासियों को निवेशक चार्टर, मिली शिकायतों का वेबसाइट पर खुलासा करने को कहा

By भाषा | Updated: December 1, 2021 16:28 IST2021-12-01T16:28:38+5:302021-12-01T16:28:38+5:30

SEBI asks debenture trustees to disclose investor charter, complaints received on website | सेबी ने डिबेंचर न्यासियों को निवेशक चार्टर, मिली शिकायतों का वेबसाइट पर खुलासा करने को कहा

सेबी ने डिबेंचर न्यासियों को निवेशक चार्टर, मिली शिकायतों का वेबसाइट पर खुलासा करने को कहा

नयी दिल्ली, एक दिसंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिबेंचर न्यासियों या ट्रस्टियों (डीटी) को निवेशक चार्टर और अपनी वेबसाइट पर निवेशकों से मिली शिकायतों के ब्योरे का खुलासा करने को कहा है।

निवेशकों को विभिन्न सेवाओं के लिए डिबेंचर ट्रस्टियों के पास जाना होता है। ऐसे में नियामक उन गतिविधियों के बारे में निवेशकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है जहां उन्हें डिबेंचर न्यासियों की जरूरत हो सकती है।

सेबी ने डिबेंचर न्यासियों के लिए एक निवेशक चार्टर भी बनाया है। इसमें निवेशकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, विभिन्न सेवाओं की समयसीमा, निवेशकों के अधिकार और प्रतिबद्धताएं तथा शिकायत समाधान प्रणाली का ब्योरा है।

इस संबंध में सेबी ने सभी पंजीकृत डिबेंचर न्यासियों को अपनी वेबसाइट पर निवेशक चार्टर को डालने और दफ्तरों आदि में प्रमुख स्थानों पर इसे प्रदर्शित का निर्देश दिया है।

इसके अलावा ट्रस्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएआई) भी अपनी वेबसाइट पर निवेशक चार्टर डालेगी।

इसके साथ ही निवेशक शिकायत निवारण तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सेबी ने डिबेंचर न्यासियों को अपनी संबंधित वेबसाइट पर उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों या उनके द्वारा निपटाए गए गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों का ब्योरा डालने को भी कहा है।

नियामक ने कहा कि उन्हें इस तरह के ब्योरा को आगे के महीने की सात तारीख तक जमा कराना होगा।

सेबी ने वेबसाइट पर शिकायतों के ब्योरे का खुलासा करने के लिए एक प्रारूप भी निर्धारित किया है।

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Web Title: SEBI asks debenture trustees to disclose investor charter, complaints received on website

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