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सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों से जुड़े नियमों में संशोधन किया

By भाषा | Updated: August 8, 2021 15:09 IST

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नयी दिल्ली, आठ अगस्त पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति, बर्खास्तगी और पारिश्रमिक से संबंधित नियमों में बदलाव किया है।

कॉरपोरेट धोखाधड़ी और प्रवर्तकों के कुप्रबंधन का पता लगाने और रोकने में नाकामी के लिए जांच के दायरे में आने वाले स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका की पृष्ठभूमि में इस घटनाक्रम का महत्व बढ़ जाता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अधिसूचना में कहा कि नए नियम एक जनवरी, 2022 से लागू होंगे।

नए नियमों के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और बर्खास्तगी का काम शेयरधारकों के विशेष प्रस्ताव के जरिये किया जाएगा।

विशेष प्रस्ताव में, प्रस्ताव के पक्ष में मतों की संख्या प्रस्ताव के खिलाफ डाले जाने वाले मतों से कम से कम तीन गुना ज्यादा होनी चाहिए।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्वतंत्र निदेशकों को प्रवर्तकों के इशारे पर हटाया या नियुक्त नहीं किया जाए।

सेबी ने तीन अगस्त की तारीख वाली इस अधिसूचना में कहा कि सूचीबद्ध इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन महीने की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए।

इसके अलावा नये नियमों के तहत यह जरूरी है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसे विस्तार से बताया गया हो।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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