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SBI खाताधारक दें ध्यान, आपके SBI खाते में कोई और नहीं जमा कर पाएगा पैसा, आपको खुद जाना होगा बैंक

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: September 10, 2018 18:48 IST

एसबीआई बैंक के नए नियम के मुताबिक कुछ विशेष परिस्थिति में दूसरे के खाते में कैश जमा कर सकते है।

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नई दिल्ली, 10 सितंबर: बैंकों में जालसाजी को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सख्त कदम उठाया है। एसबीआई ने खाते में कैश जमा करने के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब किसी दूसरे के खाते में कोई दूसरा कैश नहीं जमा कर सकता है। यदि आपका खाता एसबीआई में है और अपने खाते में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको खुद बैंक जाकर कैश जमा करना होगा। अब आप दूसरों खातों में पैसा नहीं डाल सकते हैं। एसबाआई का मानना है कि इससे ग्राहक अपने खाते का जिम्मेदार खुद होगा। अगर उसके खाते में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका जवाब खाताधारक को ही देना होगा। 

इसलिए बदला नियम

यह नया नियम आयकर विभाग के अनुरोध पर किया गया। आयकर विभाग का मानना है कि नोटबंदी के दौरान कई बैंक खातों से बेहिसाब 500 व 1000 रुपयों के नोट जमा किए गए। आयकर विभाग ने जब उन खाताधारकों से जमा किए गए बेहिसाब नोट के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि यह नोट किसी अपरिचित व्यक्ति ने जमा किए हैं। इससे पहले बैंक में किसी दूसरे के बैंक खाते में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है। नए नियम लागू होने के बाद कोई भी दूसरे एकाउंट में कैश नहीं जमा कर पाएगा। 

ऑनलाइन डिपॉजिट पर कोई रोक-टोक नहीं

एसबीआई बैंक का यह नया नियम सिर्फ बैंक में कैश जमा करने पर लागू होता है। वहीं, इस नियम में ऑनलाइन डिपॉजिट पिछले नियम की तरह ही जमा होगा। यानी नए नियम में ऑनलाइन डिपॉजिट पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड और इंस्टा डिपॉजिट से कोई भी व्यक्ति किसी के खाते में बैंक जाकर या कैश डिपॅाजिट मशीन से पैसा जमा कर सकता है। हालांकि ऑनलाइन डिपॉजिट पर यह नियम क्यों नहीं लगा इसका अभी पता नहीं हैं। 

इन कंडिशन में दूसरे के खाते में जमा कर सकते हैं कैश  

एसबीआई बैंक के नए नियम के मुताबिक कुछ विशेष परिस्थिति में दूसरे के खाते में कैश जमा कर सकते है। उदाहरण के लिए अगर आप कोई बेटा अपनी मां के बैंक खाते में कैश जमा करने जा रहा है तो उसे लिखित रूप से अनुमति पत्र लेकर जाना होगा। इस अनुमति पत्र में मां के सिग्नेचर या अंगूठे का निशान होना चाहिए। इसके अलावा पैसा जमा करने वाले फॉर्म में भी मां का सिंग्नेचर होना चाहिए।

टॅग्स :स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(एसबीआई)
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