सैट ने किशोर बियानी, फ्यूचर के अन्य प्रवर्तकों पर बाजार से पाबंदी के सेबी के आदेश पर लगायी रोक

By भाषा | Updated: February 16, 2021 13:33 IST2021-02-16T13:33:23+5:302021-02-16T13:33:23+5:30

SAT bans SEBI order banning Kishore Biyani, other promoters of Future | सैट ने किशोर बियानी, फ्यूचर के अन्य प्रवर्तकों पर बाजार से पाबंदी के सेबी के आदेश पर लगायी रोक

सैट ने किशोर बियानी, फ्यूचर के अन्य प्रवर्तकों पर बाजार से पाबंदी के सेबी के आदेश पर लगायी रोक

नयी दिल्ली, 16 फरवरी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने फ्यूचर रिटेल के चेयरपर्सन किशोर बियानी और कुछ अन्य प्रवर्तकों के ऊपर प्रतिभूति बाजार से पाबंदी लगाने के बाजार नियामक सेबी के आदेश पर रोग लगा दी है।

सैट ने फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों को अंतरिम उपाय के तहत 11 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बियानी व अन्य प्रवर्तकों के ऊपर प्रतिभूति बाजार में हिस्सा लेने से एक साल के लिये रोक लगा दी थी।

फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एफसीआरपीएल) ने एक बयान में कहा, ‘‘सैट ने 15 फरवरी 2021 को हुई एक सुनवाई में सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फ्यूचर रिटेल के शेयरों की मार्च 2017 में हुई एक खरीद को लेकर फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों के ऊपर भेदिया कारोबार करा आरोप लगाया गया है।’’

अब सैट इस मामले पर 12 अप्रैल 2021 को सुनवाई करेगा।

इससे पहले तीन फरवरी को सेबी ने किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ अन्य प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से एक साल के लिये रोक दिया था। इसके अलावा, नियामक ने किशोर बियानी, अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्हें गलत तरीके से कमाये 17.78 करोड़ रुपये लाभ को जमा करने को भी कहा गया था।

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Web Title: SAT bans SEBI order banning Kishore Biyani, other promoters of Future

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