Reserve Bank of India: बिहार राज्य सहकारी बैंक पर 60.20 लाख रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने कसा शिकंजा, जानें आखिर क्या है वजह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 13, 2023 13:51 IST2023-06-13T13:17:51+5:302023-06-13T13:51:50+5:30
आरबीआई ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के बाद नाबार्ड की तरफ से किए गए निरीक्षण से पता चला कि यह सहकारी बैंक संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने वाले सॉफ्टवेयर लगाने और उनकी जानकारी देने में नाकाम रहा था।

बैंक को नोटिस जारी किया गया था।
मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना पर नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के बाद नाबार्ड की तरफ से किए गए निरीक्षण से पता चला कि यह सहकारी बैंक संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने वाले सॉफ्टवेयर लगाने और उनकी जानकारी देने में नाकाम रहा था। इसके अलावा तय समय में वैधानिक सूचना भी बैंक ने नहीं दी थी।
इसके अलावा बैंक चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंकड़ों का ब्योरा देने और निदेशकों की एक उपभोक्ता सेवा समिति गठित करने में भी विफल रहा। केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक बयान में कहा कि बैंक को नोटिस जारी किया गया था और उसके जवाब को देखने के बाद यह जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मेघालय पर भी छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।