रिजर्व बैंक ने खुदरा, थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने की अधिसूचना जारी की
By भाषा | Updated: July 7, 2021 20:45 IST2021-07-07T20:45:56+5:302021-07-07T20:45:56+5:30

रिजर्व बैंक ने खुदरा, थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने की अधिसूचना जारी की
मुंबई, सात जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की श्रेणी में लाने के बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी।
इससे खुदरा और थोक व्यापार को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ मिल सकेगा।
इससे पहले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय ने दो जुलाई को खुदरा और थोक व्यापार को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए एमएसएमई के तहत लाने का फैसला किया था।
संशोधित दिशानिर्देशों से ढाई करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को फायदा होगा। इससे उन्हें अपना पंजीकरण एमएसएमई के लिए उद्यम पोर्टल पर भी कराने की अनुमति होगी।
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