आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की, एनसीएलटी में आवेदन दिया

By भाषा | Updated: December 2, 2021 21:05 IST2021-12-02T21:05:08+5:302021-12-02T21:05:08+5:30

RBI initiates insolvency proceedings against Reliance Capital, moves NCLT | आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की, एनसीएलटी में आवेदन दिया

आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की, एनसीएलटी में आवेदन दिया

मुंबई, दो दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से मंजूरी मांगी।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आवेदन लगाया है। इसमें आरबीआई ने आरसीएल के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की कई धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी मांगी है।

केंद्रीय बैंक ने गत 29 नवंबर को ही इस कंपनी के निदेशक मंडल को बर्खास्त करते हुए अपनी तरफ से एक प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अनिल अंबानी की अगुआई वाली आरसीएल पर कर्ज भुगतान में चूक और कंपनी संचालन संबंधी कई गंभीर आरोप हैं।

आरबीआई ने आरसीएल के प्रशासक के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को नियुक्त किया है।

आरबीआई के एनसीएलटी के पास आवेदन लगाने के साथ ही रिलायंस कैपिटल पर अंतरिम रोक लग जाएगी। इसमें कर्जदार कंपनी अपनी किसी भी परिसंपत्ति का स्थानांतरण या बिक्री नहीं कर पाएगी।

रिलायंस कैपिटल ने सितंबर में अपनी सालाना आम बैठक में कहा था कि उस पर एकीकृत रूप से 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

आरसीएल से पहले श्रेय समूह की गैर-बैंकिंग वित्त कपनी और डीएचएफएल भी दिवाला प्रक्रिया के दायरे में आ चुकी हैं।

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Web Title: RBI initiates insolvency proceedings against Reliance Capital, moves NCLT

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