रिजर्व बैंक ने वसई विकास सहकारी बैंक पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: October 26, 2021 20:42 IST2021-10-26T20:42:24+5:302021-10-26T20:42:24+5:30

RBI imposes a fine of Rs 90 lakh on Vasai Vikas Sahakari Bank | रिजर्व बैंक ने वसई विकास सहकारी बैंक पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने वसई विकास सहकारी बैंक पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मुंबई, 26 अक्टूबर रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें ऋणों का डूबे कर्ज (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण करना और अन्य निर्देश शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक ने उधार खातों में धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में ऋण के वर्गीकरण के उसके निर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने आरबीआई के उस विशेष निर्देश का भी पालन नहीं किया जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बैंक के बही-खाते और लाभ-हानि खाते पर उसके कम से कम तीन निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच के बाद यह खुलासा हुआ।

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Web Title: RBI imposes a fine of Rs 90 lakh on Vasai Vikas Sahakari Bank

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