आरबीआई ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन समीक्षा के बाद अतिरिक्त देयता के परिशोधन की अनुमति दी

By भाषा | Updated: October 4, 2021 22:41 IST2021-10-04T22:41:46+5:302021-10-04T22:41:46+5:30

RBI allows banks to amortize additional liability after family pension review | आरबीआई ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन समीक्षा के बाद अतिरिक्त देयता के परिशोधन की अनुमति दी

आरबीआई ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन समीक्षा के बाद अतिरिक्त देयता के परिशोधन की अनुमति दी

मुंबई, चार अक्टूबर रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का 2021-22 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में परिशोधन करने की अनुमति दी।

एक समयावधि में किसी संपत्ति की शुरुआती कीमत को क्रमिक रूप से चुकाने को परिशोधन कहते हैं।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा।

छूट भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अनुरोध के बाद दी गई कि कुछ बैंकों के लिए एक वर्ष में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के संबंध में बड़ी मात्रा में देयता का इंतजाम करना मुश्किल होगा।

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Web Title: RBI allows banks to amortize additional liability after family pension review

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