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उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल दिवालिया घोषित, कभी बेटी की शादी में खर्च किए थे 500 करोड़

By स्वाति सिंह | Updated: June 29, 2020 19:23 IST

64 वर्षीय प्रमोद कई ऋणों की एवज में गारंटर थे, लेकिन धोखाधड़ी के मामले में फंसने के बाद वे अपना कर्ज नहीं चुका पाए। पिता की संपत्ति को लेकर लक्ष्मी मित्तल और प्रमोद के बीच विवाद चल रहा है।

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ठळक मुद्देलक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल एक बार फिर चर्चा में हैं। प्रमोद मित्तल दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं।

जयपुर: दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल एक बार फिर चर्चा में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमोद मित्तल ने कभी अपनी बेटी सृष्टी की शादी में पांच सौ करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन आज वे अपना 130 मिलियन पाउंड का कर्ज नहीं चुका पाए और आखिरकार उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया है।

द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 64 वर्षीय प्रमोद कई ऋणों की एवज में गारंटर थे, लेकिन धोखाधड़ी के मामले में फंसने के बाद वे अपना कर्ज नहीं चुका पाए। पिता की संपत्ति को लेकर लक्ष्मी मित्तल और प्रमोद के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में लक्ष्मी मित्तल प्रमोद जमानत दिलवाने और कर्ज चुकाने में मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले लक्ष्मी मित्तल ने अपने भाई की कई बार मदद की है। एक बार उन्होंने लगभग 1600 रूपये देकर आपराधिक कार्रवाई से बचाया था। साथ ही प्रमोद पर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) के 2,210 करोड़ रुपये का बकाया था।

2019 में धोखाधड़ी के आरोप में प्रमोद मित्तल हुए थे गिरफ्तार

इससे पहले साल 2019 में प्रमोद मित्तल को संदिग्ध धोखाधड़ी और पावर के दुरुपयोग के आरोप में बोसनिया में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला लुकावास के उत्तर-पूर्वी कस्बे में कोकिंग प्लांट जीआईकेआईएल से संबंधित धोखाधड़ी से जुड़ा था। जिसे प्रमोद 2003 से संचालित कर रहे थे। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के छोटे भाई और उद्योगपति प्रमोद मित्तल को संदिग्ध धोखाधड़ी और पावर के दुरुपयोग के आरोप में बोसनिया में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें बुधवार को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मामला लुकावास के उत्तर-पूर्वी कस्बे में कोकिंग प्लांट जीआईकेआईएल से संबंधित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

प्रमोद एक हजार कर्मचारियों वाली इस फर्म को साल 2003 से संचालित कर रहे थे। वह जीआईकेआईएल के सुपरवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। बोस्निया के सरकारी वकील कैजिम सेरहेटलिक का कहना था कि इस मामले में दोष साबित होने पर 45 साल तक की सजा हो सकती है। सेरहेटलिक का कहना है कि इस संगठित आपराधिक ग्रुप से संबंधित चौथे व्यक्ति के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल और अन्य लोगों पर 28 लाख डॉलर (19।32 करोड़ रुपये) की हेरा-फेरी करने का आरोप है।  

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