पीमएमसी बैंक के ग्राहकों को पहले चरण में नहीं मिलेगा पांच लाख रुपये का बीमा कवर

By भाषा | Updated: October 31, 2021 15:19 IST2021-10-31T15:19:38+5:302021-10-31T15:19:38+5:30

PMMC Bank customers will not get insurance cover of Rs 5 lakh in the first phase | पीमएमसी बैंक के ग्राहकों को पहले चरण में नहीं मिलेगा पांच लाख रुपये का बीमा कवर

पीमएमसी बैंक के ग्राहकों को पहले चरण में नहीं मिलेगा पांच लाख रुपये का बीमा कवर

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के चिंतित ग्राहकों को पहले चरण में पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि यह बैंक अभी समाधान प्रक्रिया में है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) पहली खेप में पीएमसी बैंक को छोड़ कर समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे 20 बैंकों के ग्राहकों को भुगतान करेगा। पहले चरण में भुगतान के लिए 90 दिनों की अनिवार्य अवधि 30 नवंबर को समाप्त होगी।

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप भारतपे के गठजोड़ को संकट में फंसे पीएमसी बैंक के अधिग्रहण की अनुमति दी थी।

इस अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में वित्तीय सेवा कंपनी के गठजोड़ को लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया था। डीआईसीजीसी ने हाल में कहा था कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18 ए (7) (ए) के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। इन प्रावधानों के तहत यदि कोई बैंक समाधान प्रक्रिया के अधीन है, तो पांच लाख रुपये के भुगतान की अवधि को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

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Web Title: PMMC Bank customers will not get insurance cover of Rs 5 lakh in the first phase

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