पेप्सिको इंडिया के आलू की 'एफएल-2027' किस्म को मिला बौद्धिक संपदा अधिकार निरस्त
By भाषा | Updated: December 3, 2021 21:45 IST2021-12-03T21:45:59+5:302021-12-03T21:45:59+5:30

पेप्सिको इंडिया के आलू की 'एफएल-2027' किस्म को मिला बौद्धिक संपदा अधिकार निरस्त
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर पौधे की किस्मों का संरक्षण करने वाले प्राधिकरण पीपीवी और एफआर ने शुक्रवार को पेप्सिको इंडिया को आलू की किस्म 'एफएल-2027' के लिये मिला पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया।
पेप्सोको इंडिया ने इस फैसले पर कहा कि वह पौध किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की समीक्षा कर रही है।
पीपीवी एंड एफआर एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम, 2001 के तहत की गई है।
प्राधिकरण का यह निर्णय दरअसल कृषि कार्यकर्ता कविता कुरुगांति द्वारा दायर की गई याचिका पर आया है। याचिकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि पेप्सिको इंडिया को गलत जानकारी के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया था।
कृषि कार्यकर्ता कविता ने यह भी कहा था कि पेप्सिको इंडिया को आलू की किस्म पर दिया गया बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं था और जनहित के खिलाफ था।
पीपीवी एंड एफआर ने भी कृषि कार्यकर्ता की याचिका पर सहमति जताई और कहा कि पंजीकरण आवेदक द्वारा दी गई 'गलत जानकारी' पर आधारित था।
प्राधिकरण ने अपने 79 पृष्ठ के फैसले में कहा, "एफएल 2027 वाले आलू की किस्म के संबंध में पेप्सिको के पक्ष में रजिस्ट्रार द्वारा एक फरवरी 2016 को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।"
अपने निर्णय में प्राधिकरण ने रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र जारी करने पर हैरानी जताई है।
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