पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा मार्च 2022 तक बढ़ायी गयी
By भाषा | Updated: September 18, 2021 00:07 IST2021-09-18T00:07:20+5:302021-09-18T00:07:20+5:30

पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा मार्च 2022 तक बढ़ायी गयी
नयी दिल्ली, 17 सितंबर सरकार ने शुक्रवार को पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
सीबीडीटी ने कहा, "पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।"
साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।
इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है।
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