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एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट से इनवेस्को की अर्जी पर सात अक्टूबर तक जवाब देने को कहा

By भाषा | Updated: October 5, 2021 19:09 IST

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मुंबई, पांच अक्टूबर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. से कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी रखने वाली इनवेस्को और ओएफआई ग्लोबल चाइना की याचिका पर जवाब तलब किया।

न्यायाधिकरण ने कहा कि विवाद का मामला सरल है। क्या असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की मांग वैध है या नहीं और वह जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज को इस बारे में जवाब देने के लिये ‘सप्ताह-दर-सप्ताह’ का समय नहीं दे सकता।

न्यायमूर्ति भास्कर पंतुला मोहन और नरेंद्र कुमार भोला ने एक मौखिक आदेश में कहा, ‘‘...हमारा विचार है कि न्यूनतम उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए।’’

न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई के लिये सात अक्टूबर की तारीख तय की है।

अमेरिका की इनवेस्को ने 30 सितंबर को याचिका दायर कर कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका के साथ दो अन्य निदेशकों को हटाने तथा छह नये निदेशकों की नियुक्ति के साथ निदेशक मंडल के गठन को लेकर ईजीएम बुलाने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड (पूर्व में इनवेस्को ओपरहेइमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड) की ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी के साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज में 17.88 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एनसीएलटी ने कंपनी को इनवेस्को के आसाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने के आग्रह पर विचार के लिये निदेशक मंडल की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था।

हालांकि, एक अक्टूबर को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि निदेशक मंडल ने इनवेस्को की निदेशक मंडल के पुनर्गठन की मांग को लेकर ईजीएम बुलाने के आग्रह को अवैध करार दिया है।

कंपनी ने दो अक्टूबर को कहा कि उसने इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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