एनसीएलएटी ने एमएसईएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रद्द करने की कोटक बैंक की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 1, 2021 20:27 IST2021-12-01T20:27:06+5:302021-12-01T20:27:06+5:30

NCLAT dismisses Kotak Bank's plea to quash insolvency proceedings against MSEL | एनसीएलएटी ने एमएसईएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रद्द करने की कोटक बैंक की याचिका खारिज की

एनसीएलएटी ने एमएसईएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रद्द करने की कोटक बैंक की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, एक दिसंबर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी मैकनेली सयाजी इंजीनियरिंग लि. (एमएसईएल) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर दायर कोटक महिंद्रा बैंक की याचिका खारिज कर दी।

बैंक ने अपनी इस मांग को लेकर खनिज प्रसंस्करण उपकरण विनिर्माता कंपनी के एक निदेशक के साथ न्यायाधिकरण में याचिका दी थी।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 11 फरवरी, 2021 को आईसीआईसीआई बैंक की एक याचिका को स्वीकार करते हुए एमएसईएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

एनसीएलटी के इस आदेश को कोटक महिंद्रा बैंक और एमएसईएल के निलंबित बोर्ड के एक निदेशक ने दिवाला संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी।

कोटक महिंद्रा बैंक ने तर्क दिया था कि उसके अलावा, चार अन्य बैंकों - आईसीआईसीआई बैंक, डीबीएस, आईडीबीआई और एसबीआई - ने एमएसईएल को अग्रिम ऋण दिए थे और एनसीएलटी इस बात को समझने में विफल रहा था कि बैंकों के गठजोड़ के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का विरोध किया था क्योंकि वे दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के बाहर ऋण पुनर्गठन पर विचार कर रहे थे।

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Web Title: NCLAT dismisses Kotak Bank's plea to quash insolvency proceedings against MSEL

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