Musiri Urban Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण शुक्रवार को तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर विभिन्न प्रतिबंध लगाये। इन प्रतिबंधों में पैसा निकालने पर 5,000 रुपये की सीमा लगाया जाना शामिल है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, सहकारी बैंक पर प्रतिबंध तीन मार्च को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेगा और समीक्षा के अधीन होगा। प्रतिबंधों के साथ, सहकारी बैंक, आरबीआई की मंजूरी के बिना, ऋण नहीं दे सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है और कोई भुगतान नहीं कर सकता है।
बैंक अन्य चीजों के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति का निपटारा भी नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 5,000 रुपये से अधिक राशि के निकासी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ...।’’
इसके अलावा, पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक की जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। हालाँकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है, ‘‘बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।’’ उसने कहा कि यह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।