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वाणिज्य मंत्रालय ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली शुरू की

By भाषा | Updated: December 23, 2020 23:18 IST

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नयी दिल्ली, 23 दिसंबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) शुरू की है। इसके तहत व्यापारियों को आयात के बारे में पहले से सूचना उपलब्ध करानी होगी और पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।

इस व्यवस्था में कोकिंग, स्टीम और बिटुमिनस समेत कोयले के विभिन्न प्रकार के आयातकों को जरूरी सूचनाएं देते हुए सीआईएमएस पर पहले पंजीकृत कराना होगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार इस जिंस की आयात नीति सीआईएमएस पर निर्भर करेगी।

सीआईएमएस व्यवस्था के तहत आयातकों को आयात के बारे में पहले से ‘ऑनलाइन’ सूचना देने की आवश्यकता होगी और सीआईएफ (लागत, बीमा और माल भड़ा) मूल्य के अनुसार प्रति हजार एक रुपये शुल्क देकर स्वत: पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। इसमें न्यूनतम शुल्क 500 रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये होगा।

बयान के अनुसार आयातक आयात खेप पहुंचने की अनुमानित तारीख से अधिकतम 60 दिन पहले और कम-से-कम 15 दिन पहले पंजीकरण के लिये आवेदन दे सकते हैं।

पंजीकरण संख्या 75 दिनों के लिये वैध होगी।

सीआईएमएस एक फरवरी, 2021 से प्रभावी होगी और ऑनलाइन पंजीकण इस साल 31 दिसंबर से उपलब्ध होगी।

सरकार ने इस्पात आयात के लिये यही व्यवस्था बनायी हुई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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