वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई गई

By भाषा | Updated: December 30, 2020 19:53 IST2020-12-30T19:53:20+5:302020-12-30T19:53:20+5:30

Last date for filing of income tax returns for financial year 2019-20 extended to 10 January | वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई गई

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई गई

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दिया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ाया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बयान में कहा कि कंपनियों और ऐसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है, के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।

अभी तक व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी। वहीं कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2021 थी।

वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। पिछले साल तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे।

बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था।

आयकर विभाग ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से करदाताओं के समक्ष आ रही चुनौतियों के मद्देनजर विभिन्न समयसीमाओं को बढ़ाया जा रहा है।

इसके अलावा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के लिए घोषणा करने की तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी दो महीने बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 किया गया है।

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Web Title: Last date for filing of income tax returns for financial year 2019-20 extended to 10 January

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