आरबीआई ने एक और बैंक पर लिया एक्शन, 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जानें पूरा मामला
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 16, 2020 13:10 IST2020-12-16T13:05:44+5:302020-12-16T13:10:04+5:30
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केरल के पेरीनथालमन्ना स्थित अरबन-कोअपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कड़ा एक्शन लिया। बैंक पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है।

यूसीबी को 15 जून, 2020 को दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था। (file photo)
मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बड़ा एक्शन लिया है। केरल के पेरीनथालमन्ना स्थित अरबन-कोअपरेटिव बैंक लि. पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि उसने आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक की 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गयी थी। उससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया। जुर्माना 11 दिसंबर को जारी आदेश के जरिये लगाया गया।
यह जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता पर कानूनों के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं करता है।
आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला कि बैंक ने उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, यह दिखाने के लिए सलाह देने वाले बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने का आरोप पुष्ट किया गया और मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। यूसीबी को 15 जून, 2020 को दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था।
एचडीएफसी बैंक के ऊपर कार्रवाई, 10 लाख जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर कार्रवाई की है। प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एचडीएफसी बैंक की डिजिटल सेवाओं में हाल ही में आयी दिक्कतों समेत पिछले दो साल के दौरान कई बार आये व्यवधान के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की।
निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक को फिलहाल डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा नया क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘‘हम डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हजारों-लाखों उपभोक्ताओं को एक ही साथ घंटों के लिये समस्याओं से जूझने के लिये नहीं छोड़ सकते हैं, विशेषकर वह भी तब... जब हम डिजिटल बैंकिंग पर इतना जोर दे रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग में लोगों के भरोसे को बरकरार रखा जाना चाहिये।’’
आरबीआई ने तीन कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त किया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आर सुब्रमण्यन, आर एस राठो और रोहित जैन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा नई भूमिकाओं में सुब्रमण्यन विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। वह कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले प्रवर्तन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक थे।
आरबीआई ने कहा कि राठो वित्तीय बाजारों के संचालन विभाग, बाहरी निवेश और संचालन विभाग, विधि विभाग और सचिव के विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। इस पदोन्नति से पहले राठो वित्तीय बाजार परिचालन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक थे। जैन पर्यवेक्षण विभाग की देखभाल करेंगे। इससे पहले वह पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे।

