Karnataka Government: शक्ति योजना लागू, 11 जून से महिलाएं सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा करेंगी, लेकिन कुछ शर्तें लागू, जानें क्या है नियम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 5, 2023 07:57 PM2023-06-05T19:57:14+5:302023-06-05T19:58:18+5:30
Karnataka Government: योजना का लाभ बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) द्वारा संचालित बसों में लिया जा सकता है।

योजना के लाभार्थी को कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए।
बेंगलुरुः कर्नाटक सरकार ने सोमवार को शक्ति योजना को लागू करने के आदेश जारी किए, जिसके तहत 11 जून से कुछ शर्तों के साथ महिलाएं सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा का वादा किया था और कहा था कि यह उन पांच चुनावी गारंटी में से एक है, जिन्हें राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर लागू किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, योजना के लाभार्थी को कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए। महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर भी शक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी केवल राज्य के भीतर ही यात्रा कर सकते हैं। अंतरराज्यीय बसों में यह योजना लागू नहीं होगी।
राजहंस, नॉन-एसी स्लीपर, वज्र, वायु वज्र, ऐरावत, ऐरावत क्लब क्लास, ऐरावत गोल्ड क्लास, अंबरी, अंबरी ड्रीम क्लास, अंबरी उत्सव फ्लाई बस, ईवी पावर प्लस जैसी सभी लग्जरी बसों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
सरकार ने कहा है कि इस योजना का लाभ बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) द्वारा संचालित बसों में लिया जा सकता है।
बीएमटीसी को छोड़कर शेष तीन राज्य सड़क परिवहन निगमों केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी में 50 प्रतिशत सीट पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि महिला यात्रियों द्वारा यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर सड़क परिवहन निगमों को भुगतान किया जाएगा।
अगले तीन महीनों में महिलाएं ‘सेवा सिंधु’ सरकारी पोर्टल के जरिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। आदेश में कहा गया है कि शक्ति स्मार्ट कार्ड जारी होने तक, लाभार्थी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं।