ITR Update: क्या आपने भर दिया अपना टैक्स? रिवाइज्ड रिटर्न और एडवांस टैक्स की ये डेडलाइन न भूलें, पेनाल्टी से बचने के लिए अभी नोट करें ये जरूरी तारीखें
By अंजली चौहान | Updated: March 6, 2026 10:58 IST2026-03-06T10:56:45+5:302026-03-06T10:58:00+5:30
ITR Update: अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। करदाताओं को, जिनकी कर देयता टीडीएस काटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर जमा करना होगा। समय सीमा चूकने पर धारा 234बी और 234सी के तहत 1% मासिक ब्याज लग सकता है।

ITR Update: क्या आपने भर दिया अपना टैक्स? रिवाइज्ड रिटर्न और एडवांस टैक्स की ये डेडलाइन न भूलें, पेनाल्टी से बचने के लिए अभी नोट करें ये जरूरी तारीखें
ITR Update: मार्च का महीना फाइनेंशियल कामों के लिए बहुत जरूरी है। कई टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न जल्दी फाइल कर देते हैं, लेकिन कुछ को बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलती कर दी है या डेडलाइन पूरी तरह से मिस कर दी है। जैसे-जैसे जरूरी टैक्स टाइमलाइन पास आ रही हैं, यह जानना मददगार होता है कि आप अपना रिटर्न कब ठीक कर सकते हैं और आपको एडवांस टैक्स की कौन सी डेडलाइन ध्यान में रखनी चाहिए। हाल के बदलावों का मकसद टैक्सपेयर्स को थोड़ी और राहत देना है, खासकर जब उनके इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की बात हो।
रिवाइज्ड रिटर्न ठीक करने का समय
मौजूदा नियमों के तहत, टैक्सपेयर्स टैक्स ईयर के बाद 31 दिसंबर तक ही रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे उन्हें ओरिजिनल रिटर्न में की गई गलतियों को ठीक करने या छूटी हुई जानकारी को अपडेट करने का मौका मिलता है। हालांकि, सरकार ने अब इस टाइमलाइन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो टैक्सपेयर्स टैक्स ईयर के बाद 31 मार्च तक रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। यह बढ़ा हुआ समय ओरिजिनल रिटर्न और देर से आए रिटर्न, दोनों पर लागू होगा।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2026 के भाषण में कहा, “अभी रिवाइज्ड रिटर्न टैक्स ईयर के बाद 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 92E के तहत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने का समय 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे में, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का समय टैक्स ईयर के बाद 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह रिवाइज्ड रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न हो सकता है।”
प्रस्ताव के तहत, अगर 31 दिसंबर के बाद रिटर्न रिवाइज्ड किया जाता है तो थोड़ी फीस लग सकती है। 5 लाख रुपये तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये फीस देनी पड़ सकती है, जबकि इससे ज्यादा इनकम वालों को 5,000 रुपये फीस देनी पड़ सकती है।
एडवांस टैक्स को समझना
रिटर्न फाइल करने के अलावा, टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स की डेडलाइन पर भी ध्यान देना होगा।
एडवांस टैक्स “जितना कमाओ उतना दो” के प्रिंसिपल पर चलता है। आसान शब्दों में, अगर TDS के बाद साल के लिए आपकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी Rs 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको बाद में सब कुछ एक साथ देने के बजाय फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही इंस्टॉलमेंट में टैक्स देना होगा। यह सिस्टम कई टैक्सपेयर्स पर लागू होता है, जिनमें सैलरी पाने वाले लोग, फ्रीलांसर, प्रोफेशनल और बिजनेस शामिल हैं।
यह मैकेनिज्म यह पक्का करता है कि टैक्स पेमेंट साल भर में फैला हो, न कि आखिर में बड़ा बोझ पड़े।
एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल
एडवांस टैक्स आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर में चार इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पहली किस्त 15 जून को देनी है, जब टैक्सपेयर्स को अपनी कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 15% देना होगा। दूसरी किस्त 15 सितंबर को देनी है, तब तक पहले के पेमेंट को एडजस्ट करने के बाद कुल टैक्स देनदारी का 45% देना होगा।
तीसरी किस्त 15 दिसंबर को देनी है, जिससे पेमेंट कुल टैक्स देनदारी का 75% हो जाएगा। आखिरी किस्त 15 मार्च तक देनी होगी, जब पूरा अनुमानित टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। 31 मार्च को या उससे पहले दिया गया कोई भी टैक्स उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस टैक्स माना जाएगा।
अगर डेडलाइन मिस होती हैं तो क्या होगा?
एडवांस टैक्स की किस्तें मिस करने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत ब्याज लग सकता है। एडवांस टैक्स के पेमेंट में डिफॉल्ट होने पर सेक्शन 234B के तहत और किस्तों में देरी या टालने पर सेक्शन 234C के तहत ब्याज लग सकता है। ज़्यादातर मामलों में, ब्याज दर 1% प्रति महीना या महीने के कुछ हिस्से पर होती है।
ये टाइमलाइन क्यों ज़रूरी हैं
टैक्स सिस्टम के तेज़ी से डिजिटल होने के साथ, सरकार कम्प्लायंस को आसान बनाने और टैक्सपेयर्स को गलतियाँ ठीक करने के लिए ज़्यादा समय देने की कोशिश कर रही है।
रिवाइज़्ड रिटर्न के लिए प्रस्तावित एक्सटेंशन और स्ट्रक्चर्ड एडवांस टैक्स शेड्यूल, दोनों ही टैक्स पेमेंट को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बशर्ते टैक्सपेयर्स कैलेंडर पर नज़र रखें और डेडलाइन खत्म होने से पहले काम करें।