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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख, 12 बजे तक करें ऑनलाइन आवदेन, नहीं तो लगेगा इतना जुर्माना

By पल्लवी कुमारी | Updated: August 31, 2018 15:02 IST

ITR Filing Last Date 31-August-18: आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामान्य निर्देशों के बारे में आपका जानान बेहद जरूरी है।

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नई दिल्ली, 31 अगस्त:  क्या आपने अभी तक अपना आईटीआर ( इनकम टैक्स रिटर्न)  फाइल नहीं किया है, तो जल्द कर लें, क्योंकि आईटीआर फाइल करने की आज(31 अगस्त)आखिरी तारीख है। आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामान्य निर्देशों के बारे में आपका जानान बेहद जरूरी है। आईटीआर फाइन करने के लिए ये बाते आप जरूर जान लें...

1- अगर आज 31 अगस्त 2018 को रात 12 बजे तक आईटीआर फाइल तकरीबन 10 हजार रुपए है। 

2- आईटीआर फाइल करने के लिए ये  डॉक्युमेंट्स है जरूरी

पैनकार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, जितने भी बैंक अकाउंट हैं, उसके31 मार्च 2018 तक अपडेट हुई स्टेटमेंट या पासबुक। 

3- इस बात का भी पता लगा ला लें कि  सालभर में कितना बैंक इंट्रेस्ट दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें ये साल में चार बार दिया जाता है। 

4- अगर आपके पास कोई FD है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका इंट्रेस्ट भी मालूम कर ले। 

5- इसके अलावा  रिटर्न में आपको Deduction under Chapter VI-A में भी 80C आदि की जानकारी देनी होती है, जिसके आधार पर आपको इनकम टैक्स में कटौती किया जाता है। जिसमें इंश्योरेंस, पीपीएफ, मेडिक्लेम, ट्यूशन फीस आदि। इन्हें भरने के लिए आप Form16 के Part B की मदद लेनी चाहिए। 

6- अपना टैक्स जान लें। जिसके लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। ये आयकल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जब आप  वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in खोलेंगे तो आपको Tax Calculator का ऑप्शन दिखेगा। इसकी मदद से आप अपना टैक्स जान सकते हैं। 

कितना लगेगा फाइन 

आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताहबिक अगर आप  31 अगस्त 2018 को रात 12 बजे के पहले आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। लेकिन आईटीआर फाइल करने का समय आपने 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2018 तक रखा तो 5000 रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा और आपने आईटीआर फाइल 31 दिसंबर 2018 के बाद की तो ये रकम 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए हो जाएगी। 

ई - रिटर्न फाइल करने के लिए रजिस्ट्रेशन 

ई-रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, नए यूजर्स रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 

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