INX Media Case: सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी
By IANS | Updated: March 8, 2018 00:42 IST2018-03-08T00:42:58+5:302018-03-08T00:42:58+5:30
INX media cese: सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश सुनील राणा से मामले में नार्को टेस्ट की मांग करते हुए कहा कि इससे मामले में साजिश का पता चल पाएगा।

INX Media Case: सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी
नई दिल्ली, 8 मार्च: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को अदालत से आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन के मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम का नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति की मांगी। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश सुनील राणा से मामले में नार्को टेस्ट की मांग करते हुए कहा कि इससे मामले में साजिश का पता चल पाएगा।
अदालत ने जांच एजेंसी को शुक्रवार को आवेदन करने को कहा। इसी दिन कार्ति को तीन दिन की सीबीआई हिरासत अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी और चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्करन के खिलाफ पेशी वारंट जारी करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग करते हुए दूसरा आवेदन दाखिल करने वाली है। धनशोधन के मामले में इंद्राणी गवाह है और वह इस समय हत्या के एक मामले में जेल में है।
सीबीआई ने मामले में इंद्राणी को भी आरोपी ठहराते हुए दंडाधिकारी को बताया कि जूनियर चिदंबरम दिल्ली के एक होटल में उनसे मिले थे और आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में मदद के लिए उनसे दस लाख अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। सीबीआई ने 28 फरवरी को कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स जिसे अब 9एक्स मीडिया नाम दिया गया है, को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसा लेने के आरोपों में जांच के लिए गिरफ्तार किया था। उस समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्र में वित्तमंत्री थे।
पी. चिदंबरम ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि बड़े पैमाने पर हुए बैंक घोटालों से ध्यान बंटाने के लिए उनके बेटे के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है।