Income Tax: इन 28 बैंकों के जरिए 31 जुलाई से पहले कर सकते हैं आयकर भुगतान, यहां देखें पूरी सूची
By आकाश चौरसिया | Updated: July 7, 2024 11:23 IST2024-07-07T11:11:05+5:302024-07-07T11:23:29+5:30
Income Tax: इस बार कर देनदारी को भरने के लिए सरकार ने देश के 28 बैंकों में इसकी ऑनलाइन पेमेंट करने का एक माध्यम बनाया है, जिसके जरिए आपको आसानी होगी और अपनी पेमेंट जल्दी और समय पर कर पाएंगे।

फाइल फोटो
Income Tax: इस बार आयकर जमा करने की अंतिम तारिख 31 जुलाई है, जो बिल्कुल आसपास ही है। अब करदाताओं को करना ये होगा कि वे चाहे तो इसे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी कर देनदारी साल के दौरान भुगतान किए गए टीडीएस से अधिक होगी, तो आपको ही इसका फायदा मिलेगा। ऐसे मामलों में आपको बकाया कर देनदारी चुकानी पड़ सकती है और फिर इस देनदारी का भुगतान आपके बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसलिए आगे दी हुई सूची को आप यहां देख सकते हैं।
हालांकि, आयकर विभाग ने सिर्फ देश के 28 बैंकों को इसका एक माध्यम बनाया है, जिससे आप अपना आयकर ऑनलाइन भरकर पेमेंट कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनेरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक को इसमें शामिल किया गया है।
इन बैंकों के जरिए कर सकते हैं अपना आयकर जमा
हालांकि, आयकर विभाग ने सिर्फ देश के 28 बैंकों को इसका एक माध्यम बनाया है, जिससे आप अपना आयकर ऑनलाइन भरकर पेमेंट कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनेरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक को इसमें शामिल किया गया है।
दूसरी तरफ उन 28 बैंकों की सूची में इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर व्यस्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक इसमें शामिल हैं।
कितने दिनों में आपको रिफंड मिलेगा..
यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि यदि आपने वर्ष के दौरान टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर एकत्र) का भुगतान किया है और आपने जो आयकर दिया उसमें कुल कर देनदारी से ज्यादा है, तो आयकर विभाग को आपको छूट देते हुए कुछ ही दिनों या हफ्तों में रिफंड कर देगा। इसके साथ ये रिफंड अमाउंड आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगा, जिससे आपने आयकर भरा था।