नकद लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर, इस लिमिट से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर लगेगा भारी जुर्माना

By अंजली चौहान | Updated: February 6, 2026 05:39 IST2026-02-06T05:39:51+5:302026-02-06T05:39:51+5:30

Cash Transactions Rule: क्या नकद का उपयोग करने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं? आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि आप 20,000 रुपये से अधिक का नकद लेनदेन करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Income Tax Department is monitoring cash transactions transactions exceeding rs 20,000 attract heavy penalties | नकद लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर, इस लिमिट से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर लगेगा भारी जुर्माना

प्रतीकात्मक फोटो

Cash Transactions Rule:आयकर विभाग की नजर हर टैक्सपेयर्स पर रहती है। भले ही आपको इसका एहसास न हो लेकिन टैक्सपेयर्स के हर लेनदेन पर इनकम टैक्स विभाग जानकारी रखता है और अगर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश लेन-देन करते हैं, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 271DD के अनुसार, अगर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश लेन-देन करते हैं, तो आपको उतनी ही रकम का जुर्माना लग सकता है, जितनी कैश आपने लिया या दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ब्रोशर में कैश लेन-देन से बचने की सलाह दी है।

क्या होगा अगर कोई दोस्त आपको कैश में पैसे उधार दे?

अगर कोई दोस्त आपको ₹30,000 का कैश लोन देता है, तो भी टैक्स कानून लागू होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 269SS दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच प्राइवेट लेन-देन पर भी लागू होती है।

इस धारा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ₹20,000 या उससे ज़्यादा का लोन, डिपॉज़िट या कोई और पेमेंट कैश में नहीं ले सकता। इसे सिर्फ़ अकाउंट-पेई चेक, अकाउंट-पेई बैंक ड्राफ्ट, या NEFT, RTGS, या UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से ही लिया जा सकता है। ₹20,000 या ₹30,000 का कैश लोन लेना धारा 269SS का उल्लंघन है। इस पर धारा 271D के तहत जुर्माना लगता है, जो लोन की रकम के बराबर होता है। इसलिए, अगर आप ₹30,000 कैश देते हैं, तो आपको ₹30,000 का जुर्माना लगेगा।

कैश के बारे में इनकम टैक्स के नियम क्या हैं?

1. धारा 269SS: लोन, डिपॉज़िट, और कुछ खास रकम कैश में

कोई भी व्यक्ति लोन, डिपॉज़िट, या किसी अन्य मकसद के लिए ₹20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं ले सकता। इस रकम में पहले से लिया गया और अभी तक वापस न किया गया कैश भी शामिल है।

ये नियम इन पर लागू नहीं होते:

कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, या को-ऑपरेटिव बैंक (लेकिन सभी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर नहीं, चाहे वे बैंकिंग या उससे जुड़ी गतिविधियों में लगी हों या नहीं)।
किसी सेंट्रल, स्टेट, या प्रोविंशियल एक्ट के तहत बनी कोई भी कॉर्पोरेशन।

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 2(45) में बताई गई कोई भी सरकारी कंपनी।

कोई भी नोटिफाइड संस्था, एसोसिएशन, या निकाय (या संस्थाओं, एसोसिएशनों, या निकायों का समूह)। ये नियम तब भी लागू नहीं होते जब देने वाला और लेने वाला दोनों खेती से इनकम कमाते हैं और उनमें से किसी की भी इनकम इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं है।

2. सेक्शन 269ST: कैश में दूसरे पैसे लेना

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह टैक्स देने वाला हो या न देने वाला, कैश में ₹2 लाख या उससे ज़्यादा की रकम स्वीकार नहीं कर सकता। यह ₹2 लाख उस रकम को बताता है जो किसी एक व्यक्ति से एक ही दिन में, एक ही ट्रांज़ैक्शन में, या किसी एक व्यक्ति से किसी एक इवेंट या मौके के लिए इकट्ठा की गई हो।

ये नियम इन पर लागू नहीं होते

सरकार या किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, या किसी कोऑपरेटिव बैंक (लेकिन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर नहीं, चाहे वे बैंकिंग या संबंधित एक्टिविटीज़ में लगी हों या नहीं) द्वारा इकट्ठा की गई कोई भी रकम।
सेक्शन 269SS में बताए गए ट्रांज़ैक्शन।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की गई रसीदें जिसे अलग से नोटिफ़ाई किया गया है।

कैश ट्रांज़ैक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की राय

चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं कि अप्रैल 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ₹2 लाख से ज़्यादा का कोई भी कैश ट्रांज़ैक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST का उल्लंघन करेगा और सेक्शन 271DA के तहत पेनल्टी लगेगी। 

हालांकि यह नियम ज़्यादातर उधार लेने वालों पर लागू होता है, लेकिन उधार देने वालों को भी कैश के सोर्स का खुलासा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा कैश ट्रांज़ैक्शन को रोकने के लिए सभी को नियमों का पालन करना ज़रूरी है। 

अगर कोई कैश ट्रांज़ैक्शन ₹2 लाख से ज़्यादा होता है, तो कोर्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा ताकि वे जांच कर सकें।

Web Title: Income Tax Department is monitoring cash transactions transactions exceeding rs 20,000 attract heavy penalties

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