31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

By अंजली चौहान | Updated: March 13, 2026 14:02 IST2026-03-13T14:02:19+5:302026-03-13T14:02:27+5:30

31 March 2026 Deadline: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च की समय सीमा से पहले आठ महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य पूरे किए जाने चाहिए। इनमें अग्रिम कर भुगतान, निवेश प्रमाण प्रस्तुत करना, धारा 80C और NPS के तहत कर-बचत निवेश, PPF/SSY में न्यूनतम जमा राशि, पूंजीगत लाभ की समीक्षा और गृह ऋण विवरण शामिल हैं।

Income Tax Deadline Complete these important tasks before March 31 otherwise there will be huge losses | 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

31 March 2026 Deadline: जैसे-जैसे वित्त वर्ष 2025–26 खत्म होने वाला है, टैक्सपेयर्स के लिए कुछ कामों को जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी हो गया है। ऐसे में पेनल्टी से बचने के लिए 31 मार्च, 2026 से पहले कई ज़रूरी फाइनेंशियल काम पूरे करना आपके लिए जरूरी है। इन कामों में टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट करना, एम्प्लॉयर्स को इन्वेस्टमेंट के सबूत जमा करना, एडवांस टैक्स देना और अगर ज़रूरी हो तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शामिल है।

कुछ जरूरी कामों को समय पर पूरा करने से न सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है, बल्कि पेनल्टी और ज्यादा TDS कटौती से भी बचा जा सकता है। इस आर्टिकल में, हम आठ जरूरी फाइनेंशियल कामों के बारे में बताएँगे जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा करना जरूरी है। वरना, आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। 

1- एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट के सबूत देना

ज्यादातर कंपनियाँ फरवरी या मार्च में इन्वेस्टमेंट के सबूत लेना बंद कर देती हैं। इनमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ELSS इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, PPF रिकॉर्ड, होम लोन के ब्याज के सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और HRA के लिए किराए की रसीदें जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। अगर सबूत समय पर जमा नहीं किए जाते हैं, तो मार्च की सैलरी से ज्यादा TDS काटा जा सकता है।

2- एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त

अगर आपकी इनकम सिर्फ़ सैलरी तक ही सीमित नहीं है जैसे कि फ्रीलांसिंग, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। नियमों के मुताबिक, आपकी कुल टैक्स देनदारी का 100% हिस्सा 15 मार्च, 2026 तक जमा हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या कम पेमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत आप पर ब्याज लग सकता है।

3- NPS में इन्वेस्ट करके और टैक्स बचाएँ

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में इन्वेस्ट करके आप और भी टैक्स बचा सकते हैं। यह धारा 80C की सीमा के अलावा, धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती की सुविधा देता है।

4- टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट पूरे करें

अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था  चुनी है, तो टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट करने का यह आखिरी मौका है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती की छूट मिलती है। इसके लिए PPF, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे विकल्प मौजूद हैं।

5- PPF और SSY खातों में न्यूनतम जमा राशि

कुछ सरकारी बचत योजनाओं में खाते को चालू रखने के लिए एक न्यूनतम राशि जमा करना ज़रूरी होता है। PPF के लिए कम से कम ₹500 और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ₹250 की सालाना जमा राशि ज़रूरी है। ऐसा न करने पर खाता इनएक्टिव हो सकता है और उसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है।

6- निवेश से होने वाले कैपिटल गेन्स की समीक्षा करें

साल के दौरान किए गए निवेश, जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले मुनाफे की समीक्षा ज़रूर करें। इससे आपको शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स की सही गणना करने और अपनी टैक्स देनदारी का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।

7-  होम लोन के ब्याज और मूलधन की जानकारी

अगर आपने होम लोन लिया है, तो अपने बैंक या फाइनेंशियल संस्था से अपना सालाना लोन स्टेटमेंट या ब्याज सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24(b) के तहत, होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है।

8- टैक्स गेन हार्वेस्टिंग पर विचार करें

अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो फाइनेंशियल साल खत्म होने से पहले कुछ मुनाफा बुक करना फायदेमंद हो सकता है। धारा 112A के तहत, लिस्टेड स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स एक फाइनेंशियल साल में टैक्स-फ्री होते हैं।

अगर ये सभी जरूरी काम 31 मार्च से पहले पूरे कर लिए जाएं, तो आखिरी समय की हड़बड़ी से बचा जा सकता है और उपलब्ध टैक्स फायदों का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

Web Title: Income Tax Deadline Complete these important tasks before March 31 otherwise there will be huge losses

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