फास्टैग नहीं होने पर सोमवार मध्यरात्रि से दोगुना देना होगा पथकर

By भाषा | Updated: February 15, 2021 22:21 IST2021-02-15T22:21:58+5:302021-02-15T22:21:58+5:30

If not fastg, you will have to pay double tax from Monday midnight | फास्टैग नहीं होने पर सोमवार मध्यरात्रि से दोगुना देना होगा पथकर

फास्टैग नहीं होने पर सोमवार मध्यरात्रि से दोगुना देना होगा पथकर

नयी दिल्ली, 15 फरवरी बिना फास्टैग वाले वाहनों को देश भर में सोमवार की मध्यरात्रि से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना पथकर देना होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने 15 फरवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है और जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगे होंगे, उन्हें देश भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना पथकर देना होगा।

मंत्रालय के बयान के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो भी पथकर लेने वाले जो भी प्लाजा होंगे, उन्हें ‘फास्टैग लेन’ घोषित किया जाएगा। यह व्यवस्था 15 फरवरी की मध्यरात्रि से लागू होगी।

बयान में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008, के तहत जिस वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा या वह वैध नहीं होगा, उन्हें फास्टैग लेन में उस खंड में जितना पथकर लगता है, उसका दोगुना देना होगा।’’

यह कदम डिजिटल तरीके से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने के लिये उठाया गया है। इससे भुगतान के लिये लगने वाला समय कम होगा और ईंधन खपत में भी कमी आएगी। इससे कुल मिलाकर यात्रा निर्बाध हो सकेगी।

मंत्रालय ने एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिये एक जनवरी 2021 से फास्टैग से पथकर भुगतान को अनिवार्य किया है।

श्रेणी एम से आशय यात्रियों को ले जाने वाले चार पहिया वाहनों से जबकि एन श्रेणी का मतलब वस्तुओं की ढुलाई करने वाले चार पहिया वाले वाहनों से है। ये वाहन वस्तुओं के अलावा लोगों को भी ले जा सकते हैं।

केंद्र ने बाद में फास्टैग से भुगतान के लिये समयसीमा एक जनवरी, 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दी।

फास्टैग पथकर लेने वाले बूथ पर भी उपलब्ध हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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