लाइव न्यूज़ :

गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति जारीकर्ता के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने को लेकर दिशानिर्देश जारी

By भाषा | Updated: December 29, 2021 20:01 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्र जारी करने वालों के लिये जरूरी निरंतर खुलासे के प्रावधान का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना लगाने तथा कार्रवाई करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किये।

दिशानिर्देश से जुड़ा परिपत्र एक फरवरी, 2022 या उसके बाद की तारीख पर प्रावधान का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में लागू होगा।

जुर्माना राशि संबंधित शेयर बाजार के निवेशक संरक्षण कोष में जाएगी।

यह जुर्माना तबतक लगेगा जबतक प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर लिया जाएगा और संबंधित मान्यता प्राप्त शेयर बाजार उससे संतुष्ट नहीं हो जाता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरतों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि को निर्धारित किया है। साथ ही प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई तय की है।

शेयर बाजार लिखित में कारण बताकर इसमें बदलाव कर सकते हैं।

नियामक ने कहा कि प्रत्येक शेयर बाजार गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्रों को सूचीबद्ध करने वाली संस्थाओं की अनुपालन स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों को निर्धारित समयसीमा की नियत तारीख से 30 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा।

नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों को प्रावधान का अनुपालन करना होगा और ऐसे नोटिस के 15 दिन के भीतर जुर्माना देना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतकौन थे डॉ. मणि छेत्री?, 106 वर्ष की आयु में निधन

भारतपवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं, सीएम सरमा ने कहा-फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जनता के सामने बात रखते हैं तो IPC की धारा 420 और 468 लगती है?

क्रिकेटगांगुली और रोहित क्लब में शामिल होंगे गायकवाड़, केवल 1 मैच दूर?, आईपीएल में भारतीय कप्तानों द्वारा लगातार हारे गए मैच?

भारतपश्चिम एशिया युद्धः ओमान तट के निकट ड्रोन बोट हमले में जान गंवाने वाले 25 वर्षीय नाविक दीक्षित सोलंकी का शव मुंबई लाया

क्राइम अलर्ट365 दिन में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी?, 1500 करोड़ रुपए एसटीएफ ने पकड़े

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारलेह हवाई अड्डाः उड़ान की संख्या 8 से बढ़कर 18 किया?, रिकार्ड संख्या में पर्यटकों के आने के इंतजार में लद्दाख

कारोबारपल-पल बदलते रंग?, मौसम की मार और किसान परेशान?, आखिर क्या करें?

कारोबारअमेरिका-इजराइल और ईरान जंगः मरघट के चौकीदारों की नकेल कसिए!

कारोबारPF Withdrawal: अब एटीएम की तरह निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा! जानें क्या हैं नई शर्तें

कारोबारIncome tax filing 2026: इनकम टैक्स पोर्टल में हुए हैं ये बदलाव, इन टिप्स को फॉलो करने से होगी समय और मेहनत की बचत