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सरकार ने जीएसटी मुनाफाखोरी-रोधी जांच को पूरा करने की समय सीमा मार्च, 2021 तक बढ़ाई

By भाषा | Updated: December 15, 2020 18:46 IST

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नयी दिल्ली, 15 दिसंबर सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुनाफाखारी रोधी जांच को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है। पहले यह जांच इस साल नवंबर तक पूरी होनी थी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना के जरिये जीएसटी कानून की धारा 171 के तहत डीजीएपी जैसे प्राधिकरणों द्वारा इस तरह की जांचों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है।

इससे पहले सितंबर में सीबीआईसी ने इस समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया था। जीएसटी कानून की धारा 171 मुनाफाखोरी रोधी उपायों से संबंधित है।

जीएसटी कानून के तहत एक राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) तथा मुनाफाखोरी रोधक स्थायी समिति का गठन किया गया है, जो जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने से संबंधित शिकायतों की जांच करते हैं।

मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) मुनाफाखोरी की शिकायतों की जांच करता और एनएए को अपनी रिपोर्ट देता है, जो अंतिम आदेश पारित करता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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