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सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट की चोरी रोकने के लिए नियमों में संशोधन किया

By भाषा | Updated: September 21, 2021 17:58 IST

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नयी दिल्ली, 21 सितंबर सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट की चोरी रोकने के लिए नियमों में संशोधन किया है और साथ ही बेरुत में हुए घातक विस्फोट से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन संबंधी प्रावधान पेश किये जाने के साथ ही रसायन के प्रबंधन एवं भंडारण के तौर- तरीकों में सुधार किया है।

बेरुत के बंदरगाह पर छह साल से जमा लगभग 3,000 टन अमोनियम नाइट्रेट में अगस्त 2020 में विस्फोट होने से काफी विध्वंस हुआ था। हादसे में करीब 140 लोग मारे गए थे।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि पांच प्रमुख क्षेत्रों- स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर व्हीकल्स, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक से संबंधित नियमों की समीक्षा की गयी। बेरुत में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि भारत में ऐसी घटनाएं न हों।

सुमिता ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए रसायन को केवल बैग में आयात करने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इससे बंदरगाहों पर खुले रसायनों के प्रबंधन को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "अग्निशमन की पर्याप्त सुविधाओं और सुरक्षा कर्मियों के लिए आश्रय का प्रावधान किया गया है।"

सचिव ने कहा कि बंदरगाहों पर आने वाले अमोनियम नाइट्रेट को अब बंदरगाह क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर स्थित नजदीकी भंडार गृहों में भेजने की जरूरत होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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