1 अप्रैस से बदल जाएंगे Form 16 और 26AS; टैक्सपेयर्स के लिए होगा बड़ा बदलाव, जानें यहां
By अंजली चौहान | Updated: February 20, 2026 10:32 IST2026-02-20T10:31:19+5:302026-02-20T10:32:50+5:30
New Income Tax Rules from April 1: 1 अप्रैल से, टैक्सपेयर्स आसान, पहले से भरी हुई फाइलिंग, बेनिफिट्स और एसेट्स पर ज़्यादा साफ नियम, और नई व्यवस्था के तहत कम्प्लायंस में ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर सकते हैं।

1 अप्रैस से बदल जाएंगे Form 16 और 26AS; टैक्सपेयर्स के लिए होगा बड़ा बदलाव, जानें यहां
New Income Tax Rules from April 1: वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स फॉर्म के नंबर बदल दिए जाएंगे। जो 1962 के नियमों के तहत छह दशक पुराने फ्रेमवर्क की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव टैक्स कम्प्लायंस को आसान, ज़्यादा डिजिटल और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
ड्राफ्ट रूल्स के तहत नोटिफाइड फॉर्म मैट्रिक्स के अनुसार फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 24Q, फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q और फॉर्म 26AS जैसे फॉर्म के नए नंबर होंगे।
फॉर्म 16 से नया फॉर्म 130
मौजूदा फॉर्म 16, जो एक्ट के सेक्शन 395 के तहत सेक्शन 392 के तहत किसी कर्मचारी को दी गई सैलरी पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के लिए सर्टिफिकेट है, उसे फॉर्म 130 के रूप में फिर से नंबर दिया जाएगा। इसमें सेक्शन 393(1) के तहत बताए गए सीनियर सिटिजन की पेंशन या ब्याज इनकम के लिए सर्टिफिकेशन भी शामिल है, जैसा भी लागू हो।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और डिटेल्स के स्टेटमेंट से जुड़े मौजूदा फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD को अब ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 के तहत फॉर्म 26 के तौर पर नोटिफाई किया जाएगा। यह फॉर्म एक्ट के सेक्शन 63 के तहत देना जरूरी है।
फॉर्म 16A से नया फॉर्म 131
अभी का फॉर्म 16A, जो सेक्शन 195(4) (सैलरी के अलावा दूसरी इनकम के लिए TDS सर्टिफिकेट) के तहत जारी किया जाता है, उसका नाम बदलकर फॉर्म 131 कर दिया जाएगा। यह नॉन-सैलरी पेमेंट पर सोर्स पर टैक्स डिडक्टेड के लिए स्टैच्युटरी सर्टिफिकेट के तौर पर काम करता रहेगा।
फॉर्म 24Q से नया फॉर्म 138
सैलरी पेमेंट के लिए तिमाही TDS स्टेटमेंट, जो अभी फॉर्म 24Q में दिया जाता है, उसे फॉर्म 138 के तौर पर फिर से नंबर देने का प्रस्ताव है। यह स्टेटमेंट सेक्शन 397(3)(b) के तहत सेक्शन 392 के तहत सैलरी इनकम से TDS के संबंध में, या सेक्शन 393(1) के तहत किसी खास सीनियर सिटिज़न की इनकम से TDS के संबंध में, जून, सितंबर, दिसंबर, या मार्च में खत्म होने वाली संबंधित तिमाही के लिए फाइल करना ज़रूरी है।
फॉर्म 26Q से नया फॉर्म 140
सैलरी के अलावा दूसरे पेमेंट के लिए तिमाही TDS स्टेटमेंट, जो अभी फॉर्म 26Q के रूप में फाइल किया जाता है, उसका नाम बदलकर फॉर्म 140 कर दिया जाएगा। इसे संबंधित तिमाही के दौरान किए गए नॉन-सैलरी पेमेंट पर काटे गए टैक्स की रिपोर्टिंग के लिए सेक्शन 397(3)(b) के तहत फाइल किया जाता है।
फॉर्म 27Q से नया फॉर्म 144
मौजूदा फॉर्म 27Q, जो नॉन-रेसिडेंट (सैलरी के अलावा) को किए गए पेमेंट के लिए तिमाही TDS रिटर्न है, अब फॉर्म 144 के तौर पर रीनंबर किया जाएगा।
फॉर्म 26AS से नया फॉर्म 168
एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो अभी फॉर्म 26AS में दिखता है, उसे ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 के तहत फॉर्म 168 के तौर पर रीनंबर किया जाएगा।