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NSE घोटाला: पूर्व MD चित्रा रामकृष्ण 14 दिन की हिरासत में भेजी गईं, नहीं मिलेगा घर का खाना, हनुमान चालीसा ले जाने की मंजूरी

By विशाल कुमार | Updated: March 14, 2022 15:04 IST

तीन दिनों तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने बीते 7 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। रामकृष्ण के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई इन आरोपों के मद्देनजर हुई है कि वह एक 'हिमालयी योगी' के साथ शेयर की गोपनीय जानकारी साझा कर रही थीं और सुब्रमण्यम को नियमों के उल्लंघन में नियुक्त किया था।

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ठळक मुद्देचित्रा रामकृष्ण ने जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए जमानत देने का सीबीआई ने किया विरोध।अदालत ने उन्हें हनुमान चालीसा की एक प्रति ले जाने की अनुमति दी।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को एनएसई घोटाला मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

रामकृष्ण पर भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार में घोटाला करने और 'हिमालयी योगी' नाम के एक व्यक्ति के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप है।

चित्रा रामकृष्ण ने जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी अब उनकी हिरासत की मांग नहीं की है। लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनकी विदेश यात्राओं और मामले के अन्य पहलुओं पर जांच अभी भी जारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।

इसके बाद अदालत ने उनकी जेल हिरासत को मंजूरी दे दी और बाद में घर के खाने और अन्य सुविधाओं के उसके अनुरोध को भी खारिज कर दिया।  जस्टिस संजीव अग्रवाल ने कहा हर कैदी एक जैसा होता है। वह जो थीं, उसकी वजह से वह वीआईपी कैदी नहीं हो सकतीं। नियमों को नहीं बदला जा सकता है।

हालांकि, अदालत ने उन्हें हनुमान चालीसा की एक प्रति ले जाने की अनुमति दी।

तीन दिनों तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने बीते 7 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। रामकृष्ण के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई इन आरोपों के मद्देनजर हुई है कि वह एक 'हिमालयी योगी' के साथ शेयर की गोपनीय जानकारी साझा कर रही थीं और सुब्रमण्यम को नियमों के उल्लंघन में नियुक्त किया था।

11 फरवरी के सेबी ने रामकृष्ण पर सुब्रमण्यम की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

गिरफ्तारी से पहले सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया था कि रामकृष्ण को सोमवार को एक सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

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