वित्त मंत्रालय ने एमएमएफ, धागा, कपड़ा पर एकसमान 12 प्रतिशत जीएसटी दर तय की

By भाषा | Updated: November 21, 2021 19:53 IST2021-11-21T19:53:25+5:302021-11-21T19:53:25+5:30

Finance Ministry fixes 12 percent uniform GST rate on MMF, yarn, cloth | वित्त मंत्रालय ने एमएमएफ, धागा, कपड़ा पर एकसमान 12 प्रतिशत जीएसटी दर तय की

वित्त मंत्रालय ने एमएमएफ, धागा, कपड़ा पर एकसमान 12 प्रतिशत जीएसटी दर तय की

नयी दिल्ली, 21 नवंबर वित्त मंत्रालय ने हाथ से बनाए जाने वाले फाइबर (एमएमएफ), धागा, कपड़े और परिधान पर एक समान 12 प्रतिशत की जीएसटी दर अधिसूचित कर दी है। इस तरह एमएमएफ कपड़ा मूल्य श्रृंखला में विपरीत कर संरचना को ठीक कर दिया गया है।

वर्तमान में एमएमएफ पर 18, एमएमएफ धागा पर 12 और एमएमएफ कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की गत 17 सितंबर को हुई पिछली बैठक में फैसला किया गया था कि कपड़ा क्षेत्र की शुल्क विसंगतियों को एक जनवरी, 2022 से ठीक कर दिया जाएगा।

इस निर्णय को प्रभावी करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने 18 नवंबर को एमएमएफ, एमएमएफ धागा और एमएमएफ कपड़ा के लिए जीएसटी की 12 फीसदी की एकसमान दर अधिसूचित कर दी।

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Web Title: Finance Ministry fixes 12 percent uniform GST rate on MMF, yarn, cloth

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